वरिष्ठ शिक्षकों को किया जाएगा सरप्लस घोषित, 26 जून तक मांगी गई सूची

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक समायोजन (तबादला) प्रक्रिया को लेकर शासन ने नई कार्रवाई शुरू कर दी है। शासन ने सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को निर्देश जारी करते हुए 26 जून तक सरप्लस वरिष्ठ शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है।

यह कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मई के आदेश के अनुपालन में उठाया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि निर्धारित तिथि तक सभी डीएम सरप्लस शिक्षकों की सूची तैयार कर संबंधित आपत्तियों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर होगा समायोजन

शासन के निर्देश के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम दो तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम तीन शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) के आधार पर अतिरिक्त शिक्षकों की पहचान कर उनका दूसरे विद्यालयों में समायोजन किया जाएगा।

30 जून तक होगी सरप्लस शिक्षकों की पहचान

विभागीय सूत्रों के अनुसार 30 जून तक सरप्लस शिक्षकों की पहचान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षकों का चयन अंकों के आधार पर “फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट” सिद्धांत के तहत किया जाएगा। यानी कम अंक वाले शिक्षक को पहले सरप्लस सूची में शामिल किया जाएगा।

समयबद्ध तरीके से मांगी गई सूची

शासन ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि सत्यापित सूची निर्धारित प्रारूप में समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाए। इससे आगे की समायोजन प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सकेगा।

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